Edited By Vaneet,Updated: 13 Jun, 2019 10:19 PM
फरीदकोट की एक अदालत ने आज 2015 में धार्मिक बेअदबी की घटना के बाद कोटकपूरा में फायरिंग के प्रकरण में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक बलजीत सिंह की गिरफ्तारी पूर्व जमान...
फरीदकोट(राजन): बेअदबी बहबलकलां-कोटकपूरा गोलीकांड की जांच कर रही सिट की तरफ से कोटकपूरा गोलीकांड मामले में डी.एस.पी. बलजीत सिंह सिद्धू को नामजद किए जाने की सूरत में ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट प्रथम क्लास की अदालत में चालान पेश किए जाने के उपरांत डी.एस.पी. की तरफ से अपनी अग्रिम जमानत के लिए सैशन कोर्ट में लगाई गई दर्खास्त को आज सैशन कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया। बताने योग्य है कि सिट की तरफ से डी.एस.पी. पर सी.सी.टी.वी. और वीडियो रिकाॄडग नष्ट करने के साथ-साथ गोलीकांड के समय गोली लगने के कारण जख्मी हुए अजीत सिंह से मारपीट करने के आरोप भी लगाए गए हैं।
उधर लोकसभा चुनाव के उपरांत सिट मैंबर कुंवर विजय प्रताप सिंह की तरफ से अपनी ड्यूटी संभालते ही डी.एस.पी. के विरुद्ध चालान पेश कर दिया था और इसके उपरांत डी.एस.पी. सिद्धू की तरफ से अपनी अग्रिम जमानत के लिए सैशन कोर्ट तक पहुंच की गई थी, जिसकी 12 जून को सुनवाई समय अदालत की तरफ से दोनों पक्षों के वकीलों की करीब 1 घंटा बहस के उपरांत अपना फैसला आज 13 जून पर डाल दिया गया था और आज सैशन जज की तरफ से सुनाए गए फैसले में डी.एस.पी. सिद्धू की अग्रिम जमानत की दर्खास्त खारिज कर दी गई है।