Edited By Vatika,Updated: 04 Mar, 2022 01:50 PM

पंजाब के पूर्व डी. जी. पी. सुमेध सिंह सैनी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख़्त हो गया है।
नई दिल्ली /चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व डी. जी. पी. सुमेध सिंह सैनी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख़्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को निर्देश जारी करते कहा है कि सुमेध सिंह सैनी की याचिका पर 2 हफ़्ते में फ़ैसला किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को फ़ैसला करना चाहिए कि सैनी के खिलाफ सभी लंबित अपराधिक मामलों को सी. बी. आई. को ट्रांसफर किया जाना चाहिए या नहीं।सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि वह या तो इस मामले की सुनवाई खुद करे या किसी अन्य बैंच को भेज दें। इससे पहले हाईकोर्ट ने सुमेध सिंह सैनी की अंतरिम राहत की तारीख 20 अप्रैल तक कर दी थी। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि यदि वह विदेश जाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अदालत से इजाज़त लेनी पड़ेगी।