पंजाब में इस दवा पर पूर्ण प्रतिबंध! केमिस्टों को सख्त आदेश जारी

Edited By Urmila,Updated: 06 Jul, 2025 09:53 AM

complete ban on this medicine in punjab

जिला मजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।

बठिंडा (वर्मा): जिला मजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार बठिंडा जिले की सीमा के भीतर ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों आदि के खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में प्रीगाबालिन 75 एमजी कैप्सूल और टैबलेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि केमिस्ट दवा देते समय पर्ची पर अपनी मुहर लगाएगा और दवा देने की तारीख दर्ज की जानी चाहिए। यह आदेश सिविल सर्जन बठिंडा के पत्र पर की गई कार्रवाई के संबंध में जारी किया गया है।

सिविल सर्जन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कैप्सूल आम लोगों द्वारा मेडिकल ड्रग के रूप में सेवन किया जा रहा है। उन्होंने कैप्सूल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। जारी आदेश के अनुसार, कोई भी थोक विक्रेता, प्रचून विक्रेता, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर मालिक, अस्पतालों के अंदर की फार्मेसी या कोई भी अन्य व्यक्ति बिना असली पर्ची के प्रीगाबालिन 75 एमजी नहीं बेचेगा। प्रीगाबालिन (75 एमजी तक) की खरीद और बिक्री का उचित रिकॉर्ड रखने के अलावा, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये विवरण केमिस्ट/रिटेलर विक्रेता का व्यापार नाम, वितरण की तारीख, वितरित की गई गोलियों की संख्या वाली असली पर्ची पर मोहर भी लगाना यकीनी बनाएंगे। आदेश के अनुसार, थोक विक्रेता, प्रचून विक्रेता, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर मालिक, अस्पतालों के अंदर की फार्मेसी प्रीगाबालिन कैप्सूल और गोलियों की पर्चियों की जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कैप्सूल किसी अन्य दवा विक्रेता द्वारा प्रीगाबालिन कैप्सूल और गोलियों की असली पर्ची के आधार पर पहले वितरित नहीं किए गए हैं।

उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वितरित की गई गोलियों/कैप्सूलों की संख्या पर्ची पर उल्लिखित अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। जारी एक अन्य आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिले की प्रादेशिक सीमा के भीतर किसी भी मेले, धार्मिक जुलूस, विवाह, जुलूस या अन्य किसी सभा में या किसी शैक्षणिक संस्थान, परिसर की सीमा या परिसर में हथियार लेकर नहीं जाएगा। कोई भी आमजन जिले की प्रादेशिक सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर धारदार हथियार, बंदूक हथियारों सहित हथियारों की निशानदेही या प्रदर्शित नहीं करेगा। आदेश के अनुसार कोई भी आमजन सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन या प्रचार करते हुए कोई तस्वीर या वीडियो अपलोड नहीं करेगा और न ही हथियारों के उपयोग की प्रशंसा करते हुए कोई टेकस्ट पोस्ट शेयर करेगा। 

कोई भी व्यक्ति किसी समारोह/कार्यक्रम आदि में कोई ऐसा गीत नहीं गाएगा या न कोई नाटक करेगा, जिसमें हथियारों का प्रदर्शन या प्रचार हो। यह आदेश आर्म्ड फोर्सिस, पुलिस, होमगार्ड या अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार लेकर चल रहे हैं, सुरक्षा गार्डों के कर्मचारी, शैक्षणिक और वाणिज्यिक संस्थानों, होटलों, विवाह स्थलों आदि में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। यह आदेश 31 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा।

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