Edited By Kalash,Updated: 03 Jul, 2025 05:02 PM

यह आदेश 31 अगस्त, 2025 तक लागू रहेंगे।
जलालाबाद,फाजिल्का (बजाज,नागपाल): जिला मजिस्ट्रेट फाजिल्का अमरप्रीत कौर संधू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 (पुराने सी.आर.पी.सी., 1973 की धारा 144) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आम जनता/व्यक्तियों/प्रदर्शनकारियों को फाजिल्का जिले की सीमा में आने वाली सभी सरकारी इमारतों और पानी की टंकियों पर चढ़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिले की सीमा में आने वाली सभी सरकारी इमारतों और पानी की टंकियों की सुरक्षा के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों/चौकीदारों को 24 घंटे ड्यूटी पर लगाएं ताकि किसी भी संगठन द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई न की जा सके और उन्हें रोका जा सके। उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित विभाग के जिला प्रमुख जिम्मेदार होंगे। एक अन्य निषेधाज्ञा के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में प्रीगैबलिन 75 एमजी के कैप्सूल/टैबलेट की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने निर्देश दिए कि केमिस्ट दवा देते समय पर्ची पर अपनी मुहर लगाएगा तथा दवा देने की तिथि दर्ज की जाएगी। यह आदेश स्वास्थ्य विभाग फाजिल्का के पत्र पर की गई कार्रवाई के संबंध में जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आम जनता द्वारा कैप्सूल का सेवन मैडीकल ड्रग के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने उक्त धारा के तहत कैप्सूल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जारी आदेश के अनुसार थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट/मैडीकल स्टोर मालिक, अस्पतालों के अंदर फार्मेसी या कोई भी अन्य व्यक्ति बिना मूल पर्ची के प्रीगैबलिन 75 एमजी नहीं बेचेगा।
प्रीगैबलिन (75 एम.जी. तक) की खरीद और बिक्री का उचित रिकॉर्ड रखने के अलावा, वे मूल पर्ची पर इन विवरणों, केमिस्ट/खुदरा विक्रेता का व्यापार नाम, दवा देने की तिथि, दी गई गोलियों की संख्या के साथ मुहर लगाना भी सुनिश्चित करेंगे। आदेश के अनुसार, अस्पतालों में थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट/मैडीकल स्टोर मालिक, फार्मेसियों को पर्चियों का उचित सत्यापन करके यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त कैप्सूल किसी अन्य दवा विक्रेता द्वारा प्रीगैबलिन कैप्सूल/टैबलेट की मूल पर्ची के विरुद्ध वितरित नहीं किया गया है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वितरित की गई गोलियों/कैप्सूलों की संख्या पर्ची पर लिखित अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। आदेश का किसी भी उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। यह आदेश 31 अगस्त, 2025 तक लागू रहेंगे।
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