पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की पेशी, कोर्ट ने फिर रिमांड पर भेजा

Edited By Vatika,Updated: 14 Jul, 2022 12:29 PM

ex mla simarjit singh bains s appearance

बलात्कार के आरोपो का सामना कर रहे पूर्व विधायक व लोक इंसाफ़ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस व अन्य आ

लुधियाना(मेहरा): बलात्कार के आरोपो का सामना कर रहे पूर्व विधायक व लोक इंसाफ़ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस व अन्य आरोपियों को आज पुलिस रिमांड ख़त्म होने पर अदालत में पेश किया गया,जहां अदालत ने पुलिस की मांग पर बैंस व अन्य को फिर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।  

अदालत में आज पुलिस ने रिमांड की मांग करते हुये कहा कि अभी पुलिस ने बैंस से मोबाइल फ़ोन बरामद करने के इलावा महिला के विरुद अन्य कई राज्यों से की गई शिकायतों की जानकारी हासिल करनी बाक़ी है। उलेखनिए है कि बैंस ने पूर्व 11 जुलाई को ही अदालत में आत्म समर्पण किया था व अदालत ने उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया था।बैंस के आज अदालत में किए जाने के दोरान अदालत के बाहर बैंस के समर्थक जमा थे। स्थानीय हर सिमरनजीत कौर की अदालत ने पूर्व विधायक सिमरनजीत सिंह बैंस व अन्य आरोपियों की संपति की सूचना मिलने के उपरांत उनकी कुर्की की कारवाई शुरू कर रखी है। अदालत के आदेश के मुताबिक़ अन्य आरोपियों परमजीत सिंह बैंस,बलजिंदर कौर व सूखचैन सिंह की संपति सूची के मुताबिक़ कुर्क कर दी गई है,वही अदालत ने पुलिस की अन्य आरोपियों की संपति भी तलाशने के लिये कहा था।

उल्लेखनिए है कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय की और से आत्म नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक व लोक इंसाफ़ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस को कोई राहत नहीं दी गई थी,जिसके बाद बैंस के अदालत में आत्म समर्पण किये जाने के क़यास लगाए जाने लगे थे,जो आज सच साबित हुये।पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गत 10 जून को ही बैंस की अग्रिम ज़मानत याचिका को ख़ारिज किया था।इससे पहले लुधियाना की तत्कालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती रश्मि शर्मा की अदालत ने भी बैंस की अग्रिम ज़मानत याचिका को ख़ारिज कर दिया था,जिसके बाद बैंस की और से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम ज़मानत याचिका दायर की गई थी,लेकिन जस्टिस लीजा गिल ने बहस सुनने के बाद बैंस की अग्रिम ज़मानत याचिका को ख़ारिज करने का फ़ैसला सुनाया था।उल्लेखनीय है कि इलाक़ा मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत कौर की अदालत द्वारा बैंस को पहले ही भगोड़ा भी क़रार दिया जा चुका है।एक विधवा महिला की शिकायत पर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने व अन्य धाराओं के तहत की गई शिकायत के चलते पुलिस थाना डिवीज़न नंबर छह द्वारा अदालत के आदेशों पर विधायक बैंस व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया था।पीड़ित विधवा ने अदालत से पुलिस को विधायक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने की मांग को लेकर याचिका दायर कर की थी।महिला ने कमलजीत सिंह, बलजिंदर कौर, जसबीर कौर उर्फ ​​भाभी, सुखचैन सिंह, परमजीत सिंह उर्फ ​​पम्मा, लुधियाना के गोगी शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई थी,जिनके विरुद्ध भी अदालत में चार्जशीट दायर की गई है।


 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!