Edited By Urmila,Updated: 03 Jun, 2023 11:07 AM

याचिका दाखिल करते हुए राजजीत सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि वह पंजाब पुलिस में लंबे समय से सेवा दे रहा था।
चंडीगढ़ : ड्रग्स मामले में एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे पंजाब पुलिस के ए.आई.जी. राजजीत सिंह की ओर से उन्हें बर्खास्त करने के 17 अप्रैल 2023 के आदेश को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए राजजीत सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि वह पंजाब पुलिस में लंबे समय से सेवा दे रहा था। इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नशे के कारोबार मामले में सुनवाई करते हुए इस मामले में पुलिस अधिकारियों की भूमिका जांचने के लिए एस.आई.टी. गठित की थी। इसके बाद सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एस.आई.टी. की रिपोर्ट 2018 में हाईकोर्ट में सौंपी गई थी। इन रिपोर्ट को 2023 में हाईकोर्ट ने खोला था और सरकार को इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आदेश दिया था।
इस रिपोर्ट के खुलने के बाद पंजाब सरकार ने बिना किसी जांच के याचिकाकर्ता को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने का कारण तक नहीं बताया गया। याचिका में बताया गया है कि राजजीत सिंह को अभी तक बर्खास्तगी आदेश की प्रति भी नहीं मिली है। सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने याची पक्ष को याची के बर्खास्तगी आदेश की प्रति सौंप दी। कोर्ट को बताया गया कि राजजीत सिंह को बर्खास्तगी आदेशों की प्रति उनके घर भी भेजी गई थी लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था।
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