Edited By Sunita sarangal,Updated: 13 Mar, 2021 12:29 PM
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत की थी कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी बेटी और परिवार के अन्य.....
लुधियाना(मेहरा): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.के. जैन की अदालत ने लुधियाना के न्यू गुरु तेग बहादुर नगर के लवजीत सिंह को दुष्कर्म के आरोप में 10 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा दोषी पर 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत की थी कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों की फर्जी फेसबुक आई.डी. तैयार की थी जिस पर अश्लील भाषा और अश्लील तस्वीरें अपलोड की जा रही थीं, इस कारण उनके मोबाइल नंबर पर उन्हें गलत संदेश भी मिल रहे थे। उक्त आवेदन पर इंचार्ज साइबर क्राइम यूनिट लुधियाना द्वारा पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि शिकायतकर्त्ता की पुत्री और अभियुक्त लवजीत सिंह की दोस्ती थी।
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लवजीत सिंह लड़की से शादी करना चाहता था लेकिन लड़की के परिवार वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं हुए। नाराज होने के चलते आरोपी ने फर्जी फेसबुक आई.डी. बना उस पर अश्लील भाषा और अश्लील तस्वीरें अपलोड कर दीं, कुछ समय बाद ये फेसबुक अकाऊंट अपने आप डिलीट हो जाते थे। लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ बलात्कार किया गया। पूछताछ के आधार पर आई.पी.सी. की धारा 500, 501 और 354 डी के तहत दंडनीय अपराध और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 (ए) के तहत मामला दर्ज कर लिया और इसके बाद, पुलिस ने 15 मार्च 2018 को पुलिस थाना सदर में पूछताछ में पी.ओ.सी.एस.ओ. अधिनियम की धारा 4 और आई.पी.सी. की अन्य धाराओं के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की।
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हालांकि मुकद्दमे के दौरान अदालत में आरोपी ने अपने आपको बेकसूर बताया लेकिन रिकॉर्ड पर सबूतों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और तदनुसार सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने फेसबुक पर अश्लील तस्वीरें शेयर करने के आरोप में आरोपी को 5 वर्ष की कैद की सजा भी सुनाई है।
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