देशद्रोह और हेरोइन तस्करी मामले में आरोपी दोषी करार, पाकिस्तान से आई थी मोटी रकम

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 21 Apr, 2025 08:17 PM

court s strict decision in treason and drugs case

एडिशनल सेशन जज जसविंदर सिंह की अदालत ने हेरोइन तस्करी और देशद्रोह के मामले में रणवीर सिंह उर्फ रणबीर सिंह उर्फ राणा पुत्र परमजीत निवासी गांव चीचा, थाना घरिंडा, जिला अमृतसर को दोषी करार देते हुए 3 साल 6 महीने की कैद और 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई...

जालंधर (जतिंदर भारद्वाज):  एडिशनल सेशन जज जसविंदर सिंह की अदालत ने हेरोइन तस्करी और देशद्रोह के मामले में रणवीर सिंह उर्फ रणबीर सिंह उर्फ राणा पुत्र परमजीत निवासी गांव चीचा, थाना घरिंडा, जिला अमृतसर को दोषी करार देते हुए 3 साल 6 महीने की कैद और 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 2 महीने की कैद भुगतनी होगी।

वहीं इसी केस में शामिल फौजी गुरबेज़ सिंह उर्फ सनी पुत्र बलजीत सिंह निवासी गांव पूनियां, थाना सदर पट्टी, जिला तरनतारन; हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पुत्र अमरजीत सिंह निवासी गांव चीचा, जिला अमृतसर; और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र इंदरजीत सिंह निवासी गांव दाऊके, जिला अमृतसर को अदालत ने बाइज्ज़त बरी कर दिया।

इस मामले की शुरुआत 24 मई 2021 को हुई थी, जब थाना महितपुर, जालंधर की पुलिस ने रणवीर को रामूवाल गांव के अड्डे के पास से उसे काबू किया और उसके कब्जे से 70 ग्राम हेरोइन बरामद की। पूछताछ के दौरान रणवीर ने बताया कि वह हरप्रीत सिंह (जो फौज में सिपाही था) से हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थ लिया करता था और फिर हरप्रीत ने गुरबेज़ सिंह का नाम लिया। पुलिस ने बाद में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से कुछ सैन्य खुफिया दस्तावेजों की तस्वीरें भी बरामद कीं। जांच में सामने आया कि फौजी गुरबेज़ सिंह से ये तस्वीरें लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से रणवीर को भेजी गईं, और फिर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी ने उन्हें पाकिस्तान भेज दिया था। इसके बदले में पाकिस्तान से पैसे आए, जिन्हें आपस में बांट लिया गया। इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ थाना महितपुर में केस दर्ज किया था।

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