अदालत ने दिए शिक्षा विभाग का सामान कुर्क करने के आदेश, जानें क्या है मामला

Edited By Kalash,Updated: 13 Jun, 2022 08:03 PM

court orders

अदालत ने शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त ड्राइवर को समय पर सेवानिवृत्ति का लाभ ना देने पर अदालत द्वारा लगाए

लुधियाना (विक्की, नरिंद्र): आज जिला शिक्षा विभाग के लिए उस समय अजीबो-गरीब स्थिति पैदा हो गई जब माननीय अदालत ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को विभाग द्वारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेट देने के मामले में डी.ई.ओ. ऑफिस के सामान की कुर्की के हुक्म सुना दिए। इसके बाद सोमवार कुर्की हेतु सामान उठाने के लिए डी.ई.ओ. ऑफिस एक कुर्की टीम पहुंची। टीम लगभग डेढ़ घंटे तक कार्यालय में बैठी रही। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए अदालत को लिखित आश्वासन देने के बाद अपनी जान छुड़ाई। उच्च अधिकारियों के कहने पर शिक्षा विभाग से एक कर्मचारी ने सामान अपनी कस्टडी में रखने की जिम्मेदारी ली और लिखित में कहा है कि 22 जून तक ब्याज के बनते करीब 90,000 रुपए की अदायगी कोर्ट को चैक के जरिए कर दी जाएगी। 


इस संबंध में पीड़ित कर्मचारी सतिंदर सिंह ने बताया कि वह बतौर ड्राइवर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में काम कर रहा था। 31 अक्टूबर 2017 को वह रिटायर हो गया। उसके बाद रिटायरमेंट के वित्तीय लाभ लेने के लिए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद लगभग 7 महीने बाद उसे यह लाभ दिए गए, जबकि सेवानिवृत्त होते ही उसे यह सभी लाभ मिलने चाहिए थे। जिसके खिलाफ उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिस पर 4 अप्रैल 2020 को अदालत ने 7 महीने तक वित्तीय लाभ रोके रखने के लिए विभाग को 7 महीने के लिए 12% के हिसाब से पीड़ित कर्मचारी को ब्याज अदा करने के आदेश सुनाए। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा उसे यह राशि अदा नहीं की गई। इसके बाद उसने फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया जिस पर अदालत ने डी.ई.ओ. ऑफिस के सामान की कुर्की के हुकम सुना दिए। अब लिखित आश्वासन के बाद उसे जल्द ही बनती राशि मिलने की उम्मीद है। इसके बाद उसने फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया जिस पर अदालत ने 19 अप्रैल को शिक्षा विभाग के सामान की कुर्की के आर्डर जारी कर दिए।
 

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