Edited By Urmila,Updated: 23 May, 2023 11:16 AM

थाना सिटी कोटकपूरा की पुलिस ने इस केस में 15 सितम्बर 2021 को चार्जशीट दाखिल की
कोटकपूरा : एडीशनल जिला व सैशन जज जगदीप सिंह मड़ोक की अदालत की ओर से मौजूदा पंजाब विधानसभा के स्पीकर व कोटकपूरा से विधायक कुलतार सिंह संधवां समेत उनके 6 साथियों को करीब पौने 3 वर्ष पुराने केस से बरी कर दिया गया है। स्पीकर संधवां व उनके साथियों पर कोविड की हिदायतों पर 6 सितम्बर 2020 को थाना सिटी कोटकपूरा में धारा 188, 283 के तहत मामला नंबर 186 दर्ज किया गया था। मोगा रोड पर नाला टूटने पर गंदा पानी शहर में जगह-जगह भर गया था जिस कारण बीमारियां फैलने का संदेह था। इस समस्या को हल करवाने की मांग को लेकर स्पीकर की ओर से अपने साथियों समेत मोहल्ला प्रेम नगर, बाबा जीवन सिंह नगर व मोगा रोड के सैंकड़ों लोगों के साथ मिलकर धरना लगाया गया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने कोविड की हिदायतों के तहत 15 व्यक्तियों पर बाय नेम व 25 अज्ञात व्यक्तियों पर केस दर्ज किया।
इस दौरान थाना सिटी कोटकपूरा की पुलिस ने इस केस में 15 सितम्बर 2021 को चार्जशीट दाखिल की और एडवोकेट बाबू लाल ने सी.जी.एम. की अदालत में इस चार्जशीट पर एतराज दर्ज करवाया क्योंकि यह केस एक वर्ष में ही अदालत में चार्जशीट किया जा सकता था परंतु पुलिस ने एक वर्ष 9 दिन में चार्जशीट दाखिल की। इस दौरान बचाव पक्ष के वकील बाबू लाल ने दलील दी कि यह केस जिला मैजिस्ट्रेट की हिदायतों पर दर्ज करवाया जाना था परंतु पुलिस ने अपने तौर पर केस दर्ज कर लिया इसलिए केस रद्द किया जाए परंतु इसके बाद अदालत ने केस में नामजद लोगों पर चार्ज लगा दिया।
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