CLU मामला: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नवजोत सिद्धू को दी बड़ी राहत

Edited By Urmila,Updated: 26 Oct, 2022 01:17 PM

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पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नवजोत सिद्धू को बड़ी राहत दी है।

पटियाला: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नवजोत सिद्धू को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सिद्धू की पटीशन मंजूर कर ली है। सी.एल.यू. मामले में उन्हें फिजिकल तौर पर पेश नहीं होना पड़ेगा। वह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए लुधियाना कोर्ट में पेश हो सकते हैं।

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आपको बता दें कि नवजोत सिद्धू को भारत भूषण आशू मामले में तलब किया गया था जिसके चलते उन्हें लुधियाना हाईकोर्ट में पेश होना था। गत दिन सिद्धू की तबीयत बिगड़ गई थी जिसके चलते डाक्टरों उन्हें आराम करने के लिए कहा था। नवजोत सिद्धू ने भी कोर्ट से मांग की थी कि वह वी.सी. के जरिए पेश होना चाहते हैं जिसे कोर्ट ने आज मंजूरी दे दी है। 

जिक्रयोग्य है कि पूर्व डी.एस.पी. बलविंदर सिंह सेखों तथा पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशू में सी.एल.यू. को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद में आशु ने पूर्व डी.एस.पी .को धमकी दी थी। इस पर पूर्व डी.एस.पी. ने उस समय के स्थानीय निकाय मंत्री सिद्धू को आशु की शिकायत की थी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पूर्व डी.एस.पी. ने मामले अदालत में अर्जी लगा दी। इसमें गवाह नवजोत सिद्धू को बनाया गया जिसके चलते उन्हें गवाह के तौर पर तलब किया गया है।

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