Edited By Kalash,Updated: 30 Dec, 2025 06:32 PM

केंद्र सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंपनियों को चेतावनी दी गई है।
पंजाब डेस्क : केंद्र सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंपनियों को चेतावनी दी गई है। जारी चेतावनी में कहा गया है कि अगर अश्लील, आपत्तिजनक या बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट प्लेटफॉर्म से न हटाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस संबंध में 29 दिसंबर 2025 को एक एडवाइजरी जारी की है।
एडवाइजरी में सरकार ने कहा है कि आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ कानूनी छूट मिलती है, लेकिन यह तभी लागू होती है जब वे गैर-कानूनी कंटेंट पर सही तरीके से कार्रवाई करें। यदि कंपनियां ऐसी सामग्री को नजरअंदाज करती हैं, तो उनकी कानूनी सुरक्षा खत्म हो सकती है और उन पर आईटी एक्ट, आईपीसी और अन्य कानूनों के तहत केस दर्ज किया जा सकता है।
मंत्रालय के अनुसार, अगर किसी कंटेंट को लेकर शिकायत मिलती है जिसमें किसी व्यक्ति को यौन गतिविधि से जोड़ा गया हो या उसकी नकल दिखाई गई हो, तो उस कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाना जरूरी होगा। इसके अलावा कोर्ट या सरकारी एजेंसी के आदेश पर कंटेंट को तुरंत ब्लॉक करना होगा।
सरकार ने यह भी कहा है कि कई प्लेटफॉर्म अश्लील और गैर-कानूनी कंटेंट को लेकर पर्याप्त सख्ती नहीं बरत रहे हैं। इसी वजह से सभी डिजिटल कंपनियों को अपने कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम, नियमों और प्रक्रियाओं की दोबारा समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने साफ किया है कि आईटी नियम 2021 का सख्ती से पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बच्चों के लिए हानिकारक कंटेंट फैलाने में न हो।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here