Edited By Vatika,Updated: 07 Aug, 2024 01:56 PM
वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी हुए है।
पंजाब डेस्क: वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी हुए है। दरअसल, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते जिले में जो भी दुकानदार वाहनों की नंबर प्लेट तैयार करते हैं या बनाते है, के लिए आदेश जारी किए गए है।
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि शरारती तत्व नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों से बड़ी आसानी से व्हीकलों की फर्जी नंबर प्लेट बना लेते है और बाद में किसी वारदात को अंजाम देते हैं, जिस कारण वारदात में इस्तेमाल किए गए व्हीकलों को ट्रेस करने में काफी परेशानी आती है। उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानें किसी भी व्यक्ति को वाहन के बिना नंबर प्लेट बना कर न दें बल्कि वाहन पर नंबर प्लेट लगाने के बाद ही नंबर प्लेट दें।
उन्होंने आदेश में कहा कि वाहन नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों पर एक रजिस्टर रखा जाए, जिसमें नंबर प्लेट बनाने वाले व्यक्ति का नाम और उसका पहचान पत्र सहित पूरा पता दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि गाड़ी का नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर भी रजिस्टर में दर्ज कर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर कराएं। उन्होंने कहा कि वाहनों के नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानों पर दुकानदारों द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगवाए जाएं तांकि जो यह कैमरे गाड़ी और नंबर पल्टे लगाने वाले व्यक्ति को कवर कर सकें।