बेअदबी कांड : डेरा प्रेमियों की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में मंजूर, दिए ये निर्देश

Edited By Vatika,Updated: 01 Mar, 2023 08:32 AM

beadabi case

पंजाब के फरीदकोट से चंडीगढ़ की अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

चंडीगढ़/फरीदकोट (हांडा, जगदीश): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व अन्य डेरा प्रेमियों के खिलाफ 2015 में बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े 3 मामलों को पंजाब के फरीदकोट से चंडीगढ़ की अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। 

डेरा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व 5 अन्य डेरा प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके कहा था कि पंजाब में उनकी जान को खतरा है व पंजाब की अदालत में डेरा प्रेमी आजाद तरीके से अपना केस नहीं लड़ सकते। उन्होंने बेअदबी कांड से जुड़े 3 फौजदारी केस पंजाब से बाहर ले जाने की अपील थी। बेअदबी कांड में नामजद बिट्टू का जेल में कत्ल हो चुका है व कोटकपूरा के डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की कोटकपूरा में गोलियां मारकर हत्या कर दी थी।  इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केस को फरीदकोट के चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत से चंडीगढ़ की एक अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!