Edited By Kalash,Updated: 09 Jul, 2026 05:52 PM

पुलिस ने विवाहिता को दहेज की मांग को लेकर तंग-परेशान करने, मार पिटाई करने तथा पंचायती समझौते से मुकरकर फैमली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 09 के तहत केस दायर करके गैर-कानूनी दबाव बनाने के आरोपों के तहत पति के खिलाफ दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज...
नवांशहर (त्रिपाठी): पुलिस ने विवाहिता को दहेज की मांग को लेकर तंग-परेशान करने, मार पिटाई करने तथा पंचायती समझौते से मुकरकर फैमली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 09 के तहत केस दायर करके गैर-कानूनी दबाव बनाने के आरोपों के तहत पति के खिलाफ दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एस.एस.पी. को दी शिकायत में जसविन्दर कौर निवासी गांव रामगढ़ नवांशहर थाना सदर नवांशहर ने बताया कि उसकी लड़की सोनिया कौर की शादी सुखविन्दर राम पुत्र भजन लाल निवासी गांव साहरी जिला होशियारपुर के साथ हुआ था।
विवाह के कुछ समय बाद ही लड़की के पति सुखविन्दर राम ने दहेज की मांग को लेकर लड़की को मानसिक तथा शारीरिक तौर पर तंग-परेशान करना तथा मारपीट करनी शुरु कर दी। उसकी लड़की ने ससुराल परिवार से तंग आकर अपने पति तथा ससुराल परिवार के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी। जिस उपरान्त दोनों पक्षों में 4 लाख रुपए में आपसी सहमति से तालाक लेने तथा दहेज का सामान वापिस करने का राजीनामा हो गया। शिकायतकर्त्ता ने बताया कि उसकी लड़की का तालाक का केस दायर करते समय 2 लाख रुपए दिए जाने थे तथा शेष 2 लाख रुपए फाइनल स्टेटमैंट देने के समय देने थे।
शिकायतकर्त्ता ने बताया उसकी लड़की के ससुराल पक्ष वाले उक्त समझौते पर खरा नही उतरे तथा विदेश में रहने वाले लड़के से न तो पावर ऑफ अटार्नी मंगवाई तथा न हो पहली किश्त के पैसे दिए। एस.एस.पी. को दी शिकायत में शिकायतकर्त्ता ने कानून के तहत आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई करने की मांग की। उक्त शिकायत की जांच डी.एस.पी. स्तर के अधिकारी की ओर से करने के उपरान्त दी गई नतीजा रिपोर्ट के आधार पर थाना सदर नवांशहर की पुलिस ने विवाहिता के पति सुखविन्दर राम पुत्र भजन लाल के खिलाफ के खिलाफ दी भारतीय अंचार संहिता बी.एन.एस. 2023 की धारा 85 के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।
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