Edited By Subhash Kapoor,Updated: 22 Jun, 2022 04:03 PM
पंजाब सरकार द्वारा अवैध कालोनियों में स्थित प्लाटों की रजिस्ट्री करवाने के लिए एन.ओ.सी. जारी करने से पहले बाऊंडी फ्रीज होने की जो शर्त लगाई गई थी, उसे पूरा करने के लिए गूगल इमेज का सहारा लेने की छूट दे दी गई है।
लुधियाना (हितेश) : पंजाब सरकार द्वारा अवैध कालोनियों में स्थित प्लाटों की रजिस्ट्री करवाने के लिए एन.ओ.सी. जारी करने से पहले बाऊंडी फ्रीज होने की जो शर्त लगाई गई थी, उसे पूरा करने के लिए गूगल इमेज का सहारा लेने की छूट दे दी गई है। यहां बताना उचित होगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा 24 मई को जारी सर्कुलर के जरिए पंजाब के सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए गए थे कि हाऊसिंग एंड अर्बन डिवैल्पमैंट व लोकल बॉडीज विभाग के लोकल अफसरों द्वारा जिस एरिया को छूट होने बारे डिटेल दी जाएगी, उसे छोड़कर किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री एन.ओ.सी. के बिना न की जाए।
इसके बावजूद कुछ जगह एन.ओ.सी. के बिना प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने के आरोप में तहसीलदारों को सस्पैंड करने के विरोध में की गई हड़ताल खोलने के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरों ने किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री एन.ओ.सी. के बिना न करने का फरमान सुना दिया, भले ही वह कालोनी 1995 से पहले बनी होने के अलावा मंजूर या रेगुलर ही क्यों न हो।
इससे रजिस्ट्रियों के रूप में मिलने वाला रेवेन्यू बंद होने व लोगों को प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त, नक्शा पास करवाने, बिजली कनेक्शन या लोन लेने में हो रही परेशानी के मद्देनजर सरकार द्वारा एक के बाद एक करके कई कलेरीफिकेशन जारी की जा रही हैं। इसके तहत जहां नगर निगम व गलाडा को एन.ओ.सी. की जरूरत न होने वाले एरिया को नक्शे पर मार्क करके खसरा नंबर की लिस्ट के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेजने के लिए बोला गया है। वहीं, मंगलवार को जारी एक आर्डर के जरिए गलाडा द्वारा एन.ओ.सी. जारी करने के लिए लगाई गई अवैध कालोनी की बाऊंड्री फिकस करने की शर्त को पूरा करने के लिए मार्च 2018 से पहले की गूगल इमेज का इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई है।
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