अब लोकल लेवल पर ही मिलेगी कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की मंजूरी, नगर निगम कमिश्नर को मिली पॉवर

Edited By Vatika,Updated: 04 Aug, 2022 01:00 PM

municipal commissioner got power

आम आदमी पार्टी की सरकार ने कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा पास करने के सालों पुराने सिस्टम में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है

लुधियाना (हितेश): आम आदमी पार्टी की सरकार ने कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा पास करने के सालों पुराने सिस्टम में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है जिसके तहत 500 गज से उपर की कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की मंजूरी अब लोकल लेवल पर ही मिलेगी। यहां बताना उचित होगा कि नगर निगम कमिश्नर को अब तक 500 गज तक की कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की मंजूरी देने की पावर मिली हुई थी  जबकि 500 गज से उपर की कमर्शियल बिल्डिंग बनाने का केस टेक्निकल मंजूरी के लिए हेड ऑफिस में भेजने का प्रावधान था । इसके लिए चीफ टाउन प्लानर से लेकर लोकल बॉडीज विभाग के डायरेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी व मंत्री तक की मंजूरी लेनी जरूरी थी, जिस प्रक्रिया में काफी समय लग रहा था और फाइल को बार बार एतराज लगा नीचे से ऊपर तक भेजा जाता था। 

जिससे अवैध निर्माण के साथ करप्शन को बढ़ावा मिल रहा था और इस हालात का असर नए निवेश व रोजगार पर भी देखने को मिल रहा था।  हालांकि इस समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिद्धू दुआरा अपने कार्यकाल के दौरान ऑनलाइन नक्शे पास करने का सिस्टम लागू किया गया था  लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ जिसके मद्देनजर नए लोकल बॉडीज मंत्री इंद्रबीर निजजर दुआरा सिस्टम को सरल बनाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत 500 गज से उपर की कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा पास करने की पावर नगर निगम कमिश्नर को दे दी गई है। इसके लिए उन्हें सिर्फ फील्ड के सीनियर टाउन प्लानर से टेक्निकल मंजूरी लेनी होगी। 

 इन केटेगरी को मिलेगी राहत
- हॉस्पिटल 
- नर्सिंग होम 
- मेरीज प्लेस 
- शौपिंग काम्प्लेक्स 
- होटल 
- रेस्टोरेंट 

सरकार के पास जाएगा ग्रुप हाउसिंग व मल्टीप्लेक्स का केस 
इस संबंधी जारी ऑर्डर में लोकल बॉडीज विभाग के डायरेक्टर दुआरा साफ किया गया है कि सरकार के पास जाएगा ग्रुप हाउसिंग व मल्टीप्लेक्स बनाने की मंजूरी का केस सरकार के पास जाएगा इसी तरह 2 एकड़ से ज्यादा कमर्शियल व 25 एकड़ से ज्यादा ग्रुप हाऊसिंग के ले आउट के लिए भी चीफ टाउन प्लानर की मंजूरी लेनी होगी

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