Punjab: सुबह 7 से रात 9 बजे तक लग गई इस काम पर पाबंदी, जानें क्यों...

Edited By Vatika,Updated: 21 Mar, 2025 05:08 PM

punjab this work is prohibited from 7 am to 9 pm

यह आदेश 18 मई 2025 तक लागू रहेंगे।

कपूरथला: उप मंडल मैजिस्ट्रेट सब डिवीजन भुलत्थ डैवी गोयल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए भुलत्थ में रेत/बजरी के ट्राले/ट्रक आदि के आवागमन पर सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश अनाज/चावल के ट्रकों, भट्ठा मालिकों के टिप्परों और दाना मंडी दमूलियां एवं फोकल प्वाइंट इब्राहिमवाल की गाड़ियों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश 18 मई 2025 तक लागू रहेंगे।

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