Edited By Vatika,Updated: 21 Mar, 2025 05:08 PM

यह आदेश 18 मई 2025 तक लागू रहेंगे।
कपूरथला: उप मंडल मैजिस्ट्रेट सब डिवीजन भुलत्थ डैवी गोयल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए भुलत्थ में रेत/बजरी के ट्राले/ट्रक आदि के आवागमन पर सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश अनाज/चावल के ट्रकों, भट्ठा मालिकों के टिप्परों और दाना मंडी दमूलियां एवं फोकल प्वाइंट इब्राहिमवाल की गाड़ियों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश 18 मई 2025 तक लागू रहेंगे।