विधानसभा में बिल पास करके कैप्टन ने किसानों के हितों की रक्षा कीः विधायक आवला

Edited By Vatika,Updated: 20 Oct, 2020 05:30 PM

punjab assembly session

विधायक रमिन्दर आवला ने विधानसभा सैशन दौरान मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र के कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ पेश किए प्रस्ताव की प्रशंसा की है।

जलालाबाद(सेतिया,सुमित,टीनू ): विधायक रमिन्दर आवला ने विधानसभा सैशन दौरान मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र के कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ पेश किए प्रस्ताव की प्रशंसा की है। आवला ने कहा कि यह बिल जहां खपतकारों को अनाज की जमाखोरी और कालाबाजारी से बचाएंगे वहीं कोई भी व्यापारी बाहर से एम.एस..पी. से कम अनाज की खरीद नहीं कर सकेगा और ऐसा करने पर 3 साल की सजा होगी। इसके अलावा 2.5 एकड़ से कम जमीन वाले किसान की रिकवरी की कार्यवाही में पंजाब की किसी भी अदालत में फिर वसूली की कार्यवाही के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। इसके साथ किसानों को किसी भी रिकवरी की कार्यवाही में कृषि की जमीन की कुर्की होने की न के बराबर संभावना होगी।

विधायक रमिन्दर आवला ने कहा कि वर्ष 2002 से ले कर 2007 तक मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने एस.वाई.एल. के मुद्दे पर सख्त स्टैंड लिया और पंजाब के पानियों की रक्षा की और अब जब 2020 में केंद्र कृषि बिल लेकर आई है जिससे किसान कृषि कानून को लेकर पूरी तरह गुस्से में हैं परन्तु दूसरी तरफ विधान सभा सैशन में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने केंद्र को खुली चेतावनी दी कि वह इस्तीफा जेब में लेकर आए हैं और यदि किसानों के हकों के लिए उन्हें बर्खास्त भी होना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेंगे और किसानों के साथ ले जाएंगे। यह नहीं किसानों के हकों के लिए उन्होंने तीन बिल लाकर किसानों की कृषि और उनकी फसलों के सही मूल्य की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाया है।

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