दिवाली पर 10 बजे के बाद पटाखे चलाने वालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई

Edited By Mohit,Updated: 09 Nov, 2018 06:51 PM

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माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रात 8:00 बजे से पहले और 10:00 बजे के बाद पटाखे चलाने पर पाबंदी लगाई गई थी। डीसीपी अमरिक सिंह पवार ने निर्देश जारी कर जनता को आग्रह किया था कि वह माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए समय के अनुसार ही आतिशबाजी चलाए। अन्यथा...

अमृतसर (बौबी): माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रात 8:00 बजे से पहले और 10:00 बजे के बाद पटाखे चलाने पर पाबंदी लगाई गई थी। डीसीपी अमरिक सिंह पवार ने निर्देश जारी कर जनता को आग्रह किया था कि वह माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए समय के अनुसार ही आतिशबाजी चलाए। अन्यथा आदेशों की पालना ना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

माननीय सुप्रीम कोर्ट व डीसी पी के आदेशों की पालना करते हुए थाना सी डिवीजन के प्रभारी रवि शेर सिंह व उनकी टीम के सब इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह एएसआई करनजीत सिंह एएसआई निर्मल सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग स्थानों पर छापामारी कर दीपक सिंह पुत्र सुखचैन सिंह अकाश दीप उर्फ अकाश गुरप्रीत सिंह पुत्र बलजीत सिंह निवासी गली तेलियां, विरसा सिंह पुत्र मोहर सिंह निवासी गुरु गोविंद सिंह नगर, राजू उर्फ बूगटी पुत्र स्वर्ण सिंह पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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