शहर में लगी सख्त पाबंदियां, जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश, पढ़ें...

Edited By Vatika,Updated: 05 Nov, 2025 10:32 AM

strict order issue

हथियारों का प्रदर्शन या प्रचार करने वाली कोई तस्वीर या वीडियो अपलोड नहीं करेगा, न ही हथियारों के उपयोग को दर्शाने वाला कोई पोस्ट या शेयर करेगा।

बठिंडा (विजय) : जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने जिले में कई तरह के प्रतिबंधों को लागू किया है, जिनमें प्रीगाब्लिन 75 एम.जी. कैप्सूल और टैबलेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। विक्रेता डॉक्टर पर्ची पर तारीख सहित अपनी मुहर लगाकर दवा बेचे।

उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन के पत्र पर कार्रवाई की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आम लोग इन कैप्सूलों का सेवन मैडीकल ड्रग के रूप में कर रहे हैं। इसके बाद आदेश दिए गए कि थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, कैमिस्ट/मैडीकल स्टोर मालिक, अस्पतालों में स्थित फ़ार्मेसी या कोई भी अन्य व्यक्ति बिना असली डॉक्टर के पर्चे के प्रीगाब्लिन 75 मिलीग्राम नहीं बेचेगा, जिसे खरीद-बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिले की क्षेत्रीय सीमा के भीतर या किसी शैक्षणिक संस्थान, परिसर या परिसर की सीमा के भीतर किसी मेले, धार्मिक जुलूस, विवाह, जुलूस या किसी अन्य सभा में हथियार लेकर नहीं चलेगा। कोई भी आम नागरिक सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन या प्रचार करने वाली कोई तस्वीर या वीडियो अपलोड नहीं करेगा, न ही हथियारों के उपयोग को दर्शाने वाला कोई पोस्ट या शेयर करेगा।

कोई भी व्यक्ति किसी भी समारोह/कार्यक्रम आदि में कोई ऐसा गीत नहीं गाएगा या कोई नाटक नहीं करेगा, जिसमें हथियारों का प्रदर्शन या प्रचार शामिल हो। यह आदेश सशस्त्र बलों, पुलिस, होमगार्ड या ऐसे अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार रखते हैं।

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