मोगा गोली कांड: CBI जांच के लिए हाईकोर्ट पहुंचा पीड़ित परिवार

Edited By Mohit,Updated: 18 Jan, 2020 07:46 PM

victim s family reached high court for cbi investigation

जिले में तकरीबन एक महीना पहले 19 दिसम्बर की रात को मोहाली एस.टी.एफ. की गोली से पट्टी के........

मोगा (गोपी): जिले में तकरीबन एक महीना पहले 19 दिसम्बर की रात को मोहाली एस.टी.एफ. की गोली से पट्टी के मृत एक नौजवान तथा एक घायल नौजवान के अभिभावकों द्वारा सी.बी.आई. जांच के लिए हाईकोर्ट में दायर रिट पर पुलिस को 4 फरवरी तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। आज यहां एस.एस.पी. दफ्तर में पीड़ित परिवार पंचायत के साथ अपना पक्ष पेश करने के लिए आया था। दूसरी तरफ एस.टी.एफ. अब तक मैजिस्ट्रेट जांच में भी शामिल नहीं हुई।

पंजाब में पुलिस की गोलियों से किसी नौजवान के मरने की यह कोई पहली घटना नहीं। थाना मैहना में दर्ज एफ.आई.आर. में खामियों व लापरवाही कारण जहां पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे थे, वहीं पुलिस विभाग में मामला चर्चा का विषय बना रहा। पुलिस का फर्ज सिर्फ शिकायतकर्त्ताओं व पीड़ितों के संवैधाननिक हकों की रक्षा करना ही नहीं होता, बल्कि कसूरवारों व अपराधियों के मानवीय हकों की हिफाजत करनी भी उसकी ही जिम्मेदारी है। पुलिस की इस कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए थे।

इस मौके पर एस.टी.एफ. की गोली से मृतक नौजवान जोबनप्रीत सिंह उर्फ जोबन गांव सीतो नौ आबाद तरनतारन की मां अमरजीत कौर ने इंसाफ की मांग करते कहा कि वह बेहद गरीब है तथा पुलिस ने उनके बेटे का कत्ल किया है। उन्होंने अनुसूचित जाति कमीशन तक भी पहुंच की है। पुलिस गोली से घायल गुरचेत सिंह गांव बंगला राय (तरनतारन) की पत्नी अमनदीप कौर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पुरानी रंजिश के चलते मनप्रीत सिंह नामक व्यक्ति के साथ मिलकर एस.टी.एफ. ने झूठी कहानी रची है।
 

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