न्यू मोटर व्हीकल एक्ट: पंजाब में लागू होंगी कुछ ही धाराएं, जुर्मानों में नहीं होगी ज्यादा वृद्धि

Edited By Vatika,Updated: 06 Sep, 2019 12:42 PM

transport minister razia sultana

परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा है कि राज्य में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को राज्य सरकार द्वारा कोई फैसला लेने तक लागू नहीं किया जाएगा।

चंडीगढ़(भुल्लर): केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को पंजाब में लागू करने संबंधी लगाए जा रहे कयासों को रद्द करते हुए परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा है कि राज्य में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को राज्य सरकार द्वारा कोई फैसला लेने तक लागू नहीं किया जाएगा और फिलहाल, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से पुराने नियमों के मुताबिक ही जुर्माना वसूला जाएगा।

आज यहां जारी एक बयान में परिवहन मंत्री ने कहा कि यातायात प्रांतीय मसला है और पंजाब सरकार इस संबंधी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संशोधित ट्रैफिक नियमों में की गई भारी वृद्धि संबंधी कुछ धाराओं को ही लागू करेगी। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में ट्रैफिक संबंधी सख्त अनुशासन लागू करने के प्रति गंभीर है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद राज्य में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए कई पहलकदमियां की हैं।

सुल्ताना ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए मुख्य तौर पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ही वजह बनती है, जिस कारण रोजाना कई मासूम लोगों की जान तक चली जाती है परंतु सिर्फ खजाना भरने के लिए नागरिकों पर बड़ा बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जैसे कल्याणकारी देश में ऐसे जुर्माने लगाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोकना है, न कि सरकारी खजाने को भरना है। राज्य सरकार इस मुद्दे संबंधी जल्द ही फैसला लेगी।

 

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