Edited By Urmila,Updated: 13 Sep, 2023 12:22 PM

शहर में दिन-ब-दिन सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों के चालान किए जा रहे हैं।
लुधियाना : शहर में दिन-ब-दिन सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों के चालान किए जा रहे हैं लेकिन शहर में बड़ी संख्या में खस्ताहाल और नियम तोड़ने वाले कमर्शियल वाहन चल रहे हैं जिन पर कार्रवाई करने में पुलिस प्रशासन ढील बरत रहा है। बिना हैलमेट और रॉन्ग पार्किंग के सबसे अधिक चालान करने वाली ट्रैफिक पुलिस ने शहर में चलने वाले ओवरलोड, ओवरलैंथ और ओवरहाइट वाहनों पर नामात्र कार्रवाई की है।
शहर में चल रहे ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस और अन्य विभागों की है लेकिन हैरत की बात है कि उच्च अधिकारी नियम तोड़ने वाले कमर्शियल वाहनों के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहे। कुछ माह पूर्व ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऐसे वाहनों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई गई थी जो महज कुछ ही दिनों में दम तोड़ गई।
हालात यह बन चुके हैं कि शहर के हर कोने में ऐसे कमर्शियल वाहन ओवरलोडिंग, ओवरहाईट और ओवरलैंथ माल लाद कर निकल जाते हैं लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। ऐसे वाहन ही सड़क हादसों का कारण बनते हैं। जबकि इसके उल्ट ट्रैफिक पुलिस मात्र बिना हैलमेट दो-पहिया वाहन चालकों के चालान कर शाबाशी लेने में जुटी है। पर सड़क हादसों का कारण बनने वाले ओवरलोड, ओवरलैंथ और ओवरहाईट वाहनों पर कार्रवाई करने के समय अधिकारी आंखें बंद कर लेते हैं।
20 हजार रुपए है जुर्माना
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार किसी भी वाहन में क्षमता से अधिक माल लादने, ओवरहाइट माल लादने तथा ओवर लैंथ माल ढोने पर प्रति जुर्म 20 हज़ार रुपए का जुर्माना नियत है। लेकिन इतना भारी भरकम जुर्माना होने के बावजूद भी वाहन चालक किसकी शह पर शहर में नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं, यह भी अधिकारियों के लिए जांच का विषय है। जनवरी से लेकर जुलाई तक ओवरलोड- 85, ओवरलैंथ- 183 और ओवरहाइट-210 चालान किए गए।
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