Punjab: वाहनों को लेकर जारी हुए नए Order! लग गई पाबंदी, पढ़ें...

Edited By Vatika,Updated: 03 May, 2025 09:04 AM

punjab new orders issued regarding vehicles

कार्यकारी अभियंता की लिखित अनुमति और निगरानी के बिना ...

मोगा: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर मोगा चारूमिता ने बताया कि ज़िला मोगा में फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के अंतर्गत जनहित को ध्यान में रखते हुए कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जो 30 जून 2025 तक प्रभावी रहेंगी।

इन पाबंदियों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मोगा शहर के मेन बाज़ार (लाइटों वाला चौक से देव होटल चौक तक) में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री के कारण आम जनता को ट्रैफिक की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, वाहन एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में टकराव और झगड़े की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए, शहर के मेन बाज़ार में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। ये वाहन इस समय जी.टी. रोड के रास्ते गांधी रोड से रेलवे रोड/प्रताप रोड, चैंबर रोड, स्टेडियम रोड के सामने वाली गली नंबर 9 से होकर देव होटल चौक तक जा सकेंगे।

इसके अलावा, मोगा के ग्रामीण और शहरी इलाकों में कच्चे कुएँ खोदने के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड मोगा के कार्यकारी अभियंता की लिखित अनुमति और निगरानी के बिना कच्चे कुएं खोदने या खुदवाने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है।

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