Edited By Vatika,Updated: 16 Jan, 2025 09:05 AM
जालंधर वासियों के लिए जरूरी खबर है।
जालंधर: जालंधर वासियों के लिए जरूरी खबर है। जिला मजिस्ट्रेट डा. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में पतंग उड़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली चाइना डोर/मांझा, नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग की बिक्री, भंडारण, खरीद, सप्लाई, आयात और उपयोग पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है।
जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश में कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (क्रमांक 29 सन् 1986) की धारा 5 या उसके तहत बने नियमों का उल्लंघन करने वालों को 5 साल तक की कैद और उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पतंग उड़ाने की अनुमति केवल सूती दागे वाली से होगी, जो किसी भी प्रकार की तेज धातु/कांच या धागे को मजबूत करने के लिए चिपकाई गई सामग्री से मुक्त हो। जिला मजिस्ट्रेट के यह आदेश 14-03-2025 तक लागू रहेंगे।