पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनरों के DA को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Edited By Vatika,Updated: 28 Aug, 2025 01:32 PM

the big decision of the high court regarding the da of employees and pensioners

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों के डी.ए. (महंगाई भत्ता)

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों के डी.ए. (महंगाई भत्ता) से संबंधित मामलों पर 3 महीनों के भीतर आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि यदि कर्मचारी लाभ पाने के हकदार हैं, तो उन्हें तुरंत यह लाभ दिया जाए। अदालत ने यह आदेश निर्मल सिंह धनोआ और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते और राहत की किस्तें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों की तुलना में देर से लागू की गई हैं। इसी कारण पंजाब सरकार पर कर्मचारियों का 46 फ़ीसदी, 50 फ़ीसदी, 53 फ़ीसदी और 55 फ़ीसदी DA की किस्तें बकाया हो गई हैं। उन्होंने मांग की कि DA के बकाए की किस्तें 12 फ़ीसदी ब्याज सहित दी जाएं। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को तीन महीनों के भीतर इस संबंध में कोई निर्णय लेने के लिए कहा है।

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