Punjab के इस जिले में लगी सख्त पाबंदी, जारी हुए Order

Edited By Kamini,Updated: 14 Dec, 2024 06:46 PM

strict restrictions imposed in this district of punjab

यह आदेश सेना के जवानों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस के जवानों और बैंकों में गार्ड के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। ये आदेश 22 दिसंबर तक लागू रहेंगे।

पंजाब : पंजाब में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायत के उपचुनाव 21 दिसंबर 2024 को होने जा रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट मालेरकोटला डॉ. पल्लवी ने कहा कि चुनाव के दौरान मारपीट का डर रहता है।

चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए हथियार धारकों को अपने हथियार ले जाने पर रोक लगाना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना न हो। मालेरकोटला में होने वाली उक्त चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के सभी हथियार धारकों को अपने हथियार ले जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।

इसके साथ ही तेजधार हथियार, कुल्हाड़ी, विस्फोटक सामग्री आदि ले जाना सख्त मना है। यह आदेश सेना के जवानों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस के जवानों और बैंकों में गार्ड के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। ये आदेश 22 दिसंबर तक लागू रहेंगे।

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