Punjab: मोगा में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी, धारा 144 भी लागू

Edited By Kamini,Updated: 04 Oct, 2023 03:12 PM

strict restrictions imposed in this district of punjab

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मोगा डॉ. निधि कुमुद बांबा ने दंड संहिता की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए मोगा जिले में कुछ पाबंधियों के आदेश जारी किए हैं।

मोगा : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मोगा डॉ. निधि कुमुद बांबा ने दंड संहिता की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए मोगा जिले में कुछ पाबंधियों के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 30 नवंबर 2023 तक लागू रहेंगे। जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने या बैठक करने, नारे लगाने, बिना पूर्व अनुमति के धार्मिक जुलूस निकालने और उपदेश देने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि केवल विशेष परिस्थितियों या अवसरों पर प्रबंधन के लिखित अनुरोध पर संबंधित सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से लिखित मंजूरी लेने के बाद सार्वजनिक बैठकें और धार्मिक जुलूस आदि मंजूरी की शर्तों पर निकाले जा सकते हैं। यह आदेश पुलिस/सेना, सैन्यकर्मी, ड्यूटी एवं किसी भी सरकारी सेवक, शवयात्रा, विवाह आदि पर लागू नहीं होगा।

रेत और मिट्टी निकालने पर रोक का आदेश

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि मोगा जिले के धर्मकोट सब डिवीजन में सतलुज नदी और आसपास के गांवों में नियमों के खिलाफ असामाजिक तत्वों द्वारा रेत और मिट्टी की अवैध निकासी की जा रही है। ऐसा करने से जहां नदी के बांधों और पुलों को खतरा है, वहीं जान-माल का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सतलुज नदी के 500 मीटर के अंदर और बाहर सभी गांवों के क्षेत्र में सरकार द्वारा स्वीकृत खड्डों के अलावा जेसीबी मशीनें, पॉपलाइन मशीनें, ट्रक और ट्रॉलियां आदि दरिया सतलुज बांध से बाहर 500 घेरे अंदर लेकर आने पर पाबंधी है। यह आदेश शासन द्वारा खेतों से मिट्टी हटाने हेतु जारी किये गये निर्देशों पर लागू नहीं होगा।

बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहन चलाने पर रोक

इसी प्रकार, साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, रिक्शा और ऐसे अन्य वाहन जिनमें आगे और पीछे की लाइटें नहीं हैं, ऐसे वाहनों को बिना लाल रिफ्लेक्टर, आई ग्लास या किसी अन्य चमकीले टेप के चलाने पर प्रतिबंध है। ऐसे वाहन अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। 

मुख्य हाईवे और लिंक सड़कों पर मवेशियों को चराना भी प्रतिबंधित  

मुख्य हाईवे और लिंक सड़कों पर मवेशी चराने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ये जानवर सड़कों के आसपास चरते हुए यातायात को बाधित करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही इन जानवरों से वन विभाग की संपत्ति और किसानों की फसलों को नुकसान होने की संभावना रहती है और सड़कों पर गंदगी भी पाई जाती है।

किरायेदारों की जानकारी पुलिस थाने में दर्ज कराने का आदेश

जिले में जिन किरायेदारों को मकान मालिक अपने मकानों में नौकर रखते हैं, उनकी सूचना संबंधित थाने में नहीं दी जाती है। इसलिए बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए जिले के सभी मकान मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने घरों में किरायेदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएं और उनका पंजीकरण भी सुनिश्चित करें। पालन ​​न करने पर मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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