पंजाब के इस जिले में लगी सख्त पाबंदी, गलती से भी किया ये काम तो होगा बड़ा Action

Edited By Kamini,Updated: 21 Jan, 2025 07:08 PM

strict restrictions imposed in punjab district

इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मलेरकोटला : जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर डॉ. पल्लवी ने मलेरकोटला जिले में सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने जारी किए नए आदेशों में जिले की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार के ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया हैं। जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम (बीएनएसए), 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन या ड्रोन, रिमोट कंट्रोल विमान और गर्म हवा के गुब्बारे उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।  

ये आदेश गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से जारी किए गए हैं। ये आदेश 26 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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