पंजाब में लगी सख्त पाबंदियां, अब 13 दिसंबर तक नहीं कर पाएंगे ये काम

Edited By Kalash,Updated: 21 Oct, 2025 05:27 PM

strict restrictions imposed in punjab

ये आदेश 13 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेंगे।

फरीदकोट (जसबीर कौर जस्सी/बंसल): जिला मजिस्ट्रेट मैडम पूनमदीप कौर आई.ए.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर पाबंदियों को आदेश जारी किए है। ये आदेश 13 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेंगे। 

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार फरीदकोट जिले में किसी भी लाइव शो के दौरान शराब या ड्रग्स को बढ़ावा देने वाले और हिंसा भड़काने वाले गाने नहीं गाए जाएंगे। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को फरीदकोट जिले में सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां मार्क ए फिल्में दिखाई जाती हैं। वहीं फरीदकोट जिले में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नग्न, अर्ध-नग्न या अश्लील पोस्टर नहीं लगाए जा सकेंगे। फरीदकोट जिले में वार्षिक परीक्षाओं से 15 दिन पहले और परीक्षाओं के दौरान लाउडस्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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