पंजाब में होने वाले चुनावों को लेकर सख्त आदेश जारी, पढ़ें पूरा शेड्यूल

Edited By Kalash,Updated: 18 Aug, 2025 06:00 PM

strict orders regarding elections in punjab

पंचायत समिति कार्यालयों, जिला परिषद कार्यालयों और संबंधित एस.डी.एम. दफ्तर में उपलब्ध होगी।

मोहाली (रणबीर): राज्य चुनाव आयोग पंजाब द्वारा 5 अक्टूबर, 2025 तक होने वाले जिला परिषदों और पंचायत समितियों के आम चुनावों के लिए वोटर सूचियों के अपडेट के लिए टाईम टेबल का ऐलान किया गया है। डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने बताया कि पहले 3 मार्च, 2025 को प्रकाशित वोटर सूचियों को अब एक सितंबर, 2025 की योग्यता तिथि के साथ अपडेट किया जाएगा ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सभी योग्य वोटर शामिल हैं।    

पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 28 के अनुसार योग्य वोटरों की निर्धारित योग्यता तिथि तक कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वे आमतौर पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निवासी होना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि मौजूदा मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट प्रकाशन की तिथि 19 अगस्त है, जो पंचायत समिति कार्यालयों, जिला परिषद कार्यालयों और संबंधित एस.डी.एम. दफ्तर में उपलब्ध होगी।

जिले के निवासी 20 अगस्त से 27 अगस्त, 2025 तक दावे व आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे और इनका निपटारा एक सितंबर, 2025 तक किया जाएगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन तीन सितंबर, 2025 को किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अफसरों-कम-सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेटों को इस शेड्यूल की सख्ती से पालना करने के निर्देश देते हैं ताकि जिला परिषद व पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के सभी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया में भाग ले सकें।  


 

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