Edited By Kamini,Updated: 10 Apr, 2025 12:47 PM

सोशल मीडिया को लेकर कोर्ट के सख्त आदेश जारी हुए हैं। कोर्ट ने Facebook, Youtube और X समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को विवादास्पद वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया है।
पंजाब डेस्क : सोशल मीडिया को लेकर कोर्ट के सख्त आदेश जारी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने सीनियर पुलिस अधिकारी के बारे में पोस्ट किए गए वीडियो को हटाने का आदेश दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट विभा राणा की कोर्ट ने Facebook, Youtube और X समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को एक सीनियर पुलिस अधिकारी के बारे में पोस्ट किए गए विवादास्पद वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि, एक सीनियर पुलिस अधिकारी को फोन पर एक महिला के साथ अश्लील बातचीत करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। कोई भी व्यक्ति, समूह, पेज, हैंडलर या डिजिटल इकाई इस आपत्तिजनक सामग्री या किसी अन्य ऐसी सामग्री को किसी भी रूप में पोस्ट, रीपोस्ट, टैग, अपलोड या प्रसारित नहीं करेगी। यदि वह सामग्री बिना प्रमाण, सच्चाई के या किसी व्यक्ति या संगठन के सम्मान को नुकसान पहुंचाने या बदनाम करने के उद्देश्य से बनाई गई हो।
कोर्ट ने नतीजा निकाला कि सामग्री को डिजिटल तौर पर इसे भ्रामक तरीके से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से पोस्ट किया गया था। यह आदेश एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका पर जारी किया गया। कोर्ट ने वीडियो हटाने के आदेश के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि इन प्लेटफार्मों पर री-अपलोड, री-पोस्ट, टैग या इसी प्रकार की कोई सामग्री पोस्ट या प्रसारित न की जाए।
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