Edited By Kalash,Updated: 22 May, 2025 11:05 AM

इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गुरदासपुर (विनोद): अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी द्वारा धारा 152 (धारा 133 सी.आर.पी.सी.) आदेश जारी किए गए हैं कि जिला गुरदासपुर में चल रहे मेडिकल स्टोर/फार्मेसियों जिनमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियमों के अनुसार दवाएं बेची जाती हैं, उन्हें अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर/फार्मेसियों के लिए इन आदेशों की पालना करना अनिवार्य है तथा समय-समय पर जिला ड्रग कंट्रोल तथा सीडब्ल्यूपीओ को सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी मेडिकल स्टोर/फार्मेसी संचालक इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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