UNLOCK PUNJAB: 8 जून से पंजाब में खुलेंगे शॉपिंग मॉल, होटल और रैस्टोरैंट, जाने क्या हैं खास हिदायतें

Edited By Tania pathak,Updated: 06 Jun, 2020 05:28 PM

shopping malls hotels and restaurants will open from june 8

मॉल में चल रही कपड़े की दुकानों में ट्रायल नहीं लिया जा सकेगा। राज्य में होटल, रैस्टोरैंट और शापिंग मॉल खोलने की भी छूट दी गई है। शपिंग मॉल में टोकन ले कर लोगों की एंट्री होगी...

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने 8 जून से राज्य में मॉल, होटल, रैस्टोरैंट और हॉस्पिटैलिटी कारोबार को शर्तों के आधार पर खोलने की मंजूरी दे दी गयी है। इस के साथ ही सरकार की तरफ से इस के लिए खास हिदायतें भी जारी की गई हैं। 15 जून को दोबारा इन रियायतों पर विचार होगा। इस दौरान शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना अनिवार्य किया गया है। सरकार की तरफ से जारी हिदायतें मुताबिक मॉल में चल रही कपड़े की दुकानों में ट्रायल नहीं लिया जा सकेगा। राज्य में होटल, रैस्टोरैंट और शापिंग मॉल खोलने की भी छूट दी गई है। शपिंग मॉल में टोकन ले कर लोगों की एंट्री होगी।

मॉल में बने रैस्टोरैंटें और फूड पॉइंट में बैठ कर लोग खाना नहीं खा सकेंगे। इन में सिर्फ़ होम डिलीवरी या टेक-अवे (ले कर जाएँ) की सुविधा मिलेगी। मॉल  में लिफ़्ट का प्रयोग सिर्फ मैडीकल एमरजैंसी या शारीरिक तौर पर असमर्थ लोग भी कर सकेंगे। एक्सेलरेटर पर शारीरिक दूरी का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। 

सुबह  5 से 9 बजे के बीच निकल नहीं सकेंगे। होटलों में रैस्टोरैंट में आकर खाना खाने पर रोक जारी रहेगी। होटलों में रुकने वाले यात्रियों को भोजन की सुविधा उनके कमरो में ही देनी होगी। यात्री होटलों में सुबह 5 से 9 बजे के बीच ही बार निकल सकेंगे। होटलों में ठहरे यात्रियों को ट्रेन या एयर टिकट के आधार पर एक ही समय बाहर निकलने की छूट मिलेगी। ऐसे लोगों की यात्रा टिकट को ही के पास माना जायेगा। 

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