स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की सख्त हिदायतें, किया उल्लंघन तो होगी कार्रवाई

Edited By Kalash,Updated: 30 Jul, 2024 02:55 PM

school education department has issued strict instructions

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समुह जिला शिक्षा अफसरों को पत्र जारी कर धान की पराली और गेहूं की नाड़ जलाने की समस्या को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है।

पंजाब डेस्क : स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समुह जिला शिक्षा अफसरों को पत्र जारी कर धान की पराली और गेहूं की नाड़ जलाने की समस्या को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है। इस पत्र में शिक्षा विभाग के समुह अधिकारियों व कर्मचारियों को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए व हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए फसलों के अवशेष को जलाने के कारण हो रहे नुकसान को रोकने के लिए हिदायतें दी गई हैं।  

पत्र में कहा गया है कि हर कर्मचारी जो खेती करता है यह सुनिश्चित करे की उसके खेतों में पराली व नाड़ आदी न जलाई जाए। इसके साथ ही कर्मचारी पराली आदि जलाने के बुरे प्रभाव व नुकसान लोगों को बताएं और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वह खेतों में आग न जलाएं। 

इसके साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या साइंस व पर्यावरण विभाग के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अगर पराली या फसल के अवशेष जलाए जा रहे हैं तो कर्मचारी द्वारा संबंधित अथॉरिटी के ध्यान में लाया जाए। वहीं इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी/अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।    

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