Edited By Kalash,Updated: 24 May, 2025 02:43 PM

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू की जाए।
होशियारपुर (घुम्मण): होशियारपुर में परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में 5 या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई गई है। दरअसल, सचिव पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 29 मई से 10 जून तक आठवीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्र डी.ए.वी. सीनियर सेकेंडरी स्कूल होशियारपुर में करवाई जा रही है। इन तारीखों के दौरान सपली की परीक्षा हो रही है।
जिला मैजिस्ट्रेट होशियारपुर आशिका जैन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त परीक्षा केंद्र की सीमा के आसपास 100 मीटर के घेरे में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों में कहा गया है कि यह देखा गया है कि परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के रिश्तेदार व अन्य व्यक्ति इत्यादि परीक्षा केन्द्र के आसपास एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण परीक्षा का सुचारू संचालन बाधित हो सकता है तथा यातायात की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू की जाए।
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