Edited By Sunita sarangal,Updated: 14 May, 2026 05:55 PM

उन्होंने कहा कि जिन गाड़ी मालिकों ने अभी तक ट्रैफिक चालान की बकाया रकम जमा नहीं की है
जैतो(जिंदल): माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ में चल रहे एक केस में, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर फरीदकोट का ऑफिस माननीय कोर्ट के आदेशों और निर्देशों के अनुसार ज़रूरी कार्रवाई कर रहा है। यह जानकारी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर फरीदकोट एस. राजिंदर सिंह ने दी।
उन्होंने कहा कि जिन गाड़ी मालिकों ने अभी तक ट्रैफिक चालान की बकाया रकम जमा नहीं की है, उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। इस बारे में सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस फरीदकोट के ऑफिस और सभी RTO ऑफिस को भी सूचित किया गया है कि ट्रैफिक चेकिंग के दौरान ऐसी गाड़ियों की खास जांच की जाए।
उन्होंने कहा कि अगर ब्लैकलिस्टेड गाड़ियां सड़कों पर चलती पाई गईं, तो उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट और लागू नियमों के अनुसार इंपाउंड कर लिया जाएगा। इसलिए संबंधित गाड़ी मालिक तुरंत अपने बकाया चालान की रकम ऑनलाइन या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, फरीदकोट के ऑफिस में जमा कर दें ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी न हो।
RTA एस. राजिंदर सिंह ने आगे बताया कि चालान की रकम जमा न करने पर, गाड़ी मालिकों को ‘Vahan’ पोर्टल के ज़रिए अपनी गाड़ी से जुड़ी कोई भी सरकारी सर्विस जैसे ओनरशिप ट्रांसफर, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिल पाएंगी।
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