रामपुरा फूल ब्लॉक समिति चुनाव पर हाई कोर्ट की मुहर, जारी किए सख्त निर्देश

Edited By Urmila,Updated: 25 Mar, 2026 03:55 PM

rampura phul block committee elections

रामपुरा फूल ब्लॉक समिति के चेयरमैन और उप-चेयरमैन का चुनाव अब 1 अप्रैल को कराया जाएगा। इस संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है।

बठिंडा (विजय वर्मा) : रामपुरा फूल ब्लॉक समिति के चेयरमैन और उप-चेयरमैन का चुनाव अब 1 अप्रैल को कराया जाएगा। इस संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि इस चुनाव के दौरान किसी भी विधायक को न तो वोट डालने की अनुमति होगी और न ही वह चुनाव स्थल पर मौजूद रह सकेगा। अदालत के इस फैसले को चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दखलअंदाजी को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा, हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया डिप्टी कमिश्नर बठिंडा की निगरानी में करवाई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पक्षपात की संभावना को खत्म किया जा सके। प्रशासन को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

जानकारी के मुताबिक, इस चुनाव को लेकर पहले भी काफी विवाद और कानूनी पेचीदगियां सामने आई थीं, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। अब अदालत के स्पष्ट निर्देशों के साथ चुनाव की तारीख और प्रक्रिया दोनों तय हो गई हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे ब्लॉक समिति का चुनाव बिना किसी दबाव के निष्पक्ष तरीके से होने की उम्मीद जताई जा रही है। 1 अप्रैल को होने वाले इस चुनाव पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

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