Punjab : खाली प्लॉट मालिकों को चेतावनी! जारी हुए सख्त आदेश

Edited By Urmila,Updated: 03 Nov, 2025 04:04 PM

punjab vacant plot owners warned strict orders issued

डी.सी. अमरप्रीत कौर संधू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पुरानी सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।

जलालाबाद/फाजिल्का (बंटी, नागपाल, लीलाधर) : डी.सी. अमरप्रीत कौर संधू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पुरानी सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार जिला फाजिल्का की हद के अंदर निजी मालिकी वाले खाली पड़े प्लॉटों में कूड़ा-कचरा, गंदगी और गंदे पानी के एकत्र होने से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने हैं।

आदेशों में कहा गया है कि शहर में खाली पड़े प्लॉटों के मालिक अपने खाली प्लॉटों में जमा कूड़ा-कचरे, गंदगी और बारिश के रुके हुए गंदे पानी की तुरंत सफाई अपने स्तर पर करवाना सुनिश्चित करें। अपनी मालिकी या कब्जे वाले खाली प्लॉट के चारों ओर पक्की चारदीवारी यां तारबंदी करवाना सुनिश्चित करें।

व्यक्तिगत मालिकाना या कब्जे के अधीन खाली पड़े प्लॉटों में कूड़ा-कचरा, गंदगी और गंदा पानी एकत्र होने से हानिकारक कीट-पतंगे पैदा होते हैं, जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। इन सबकी रोकथाम के लिए यह आदेश आवश्यक हैं।

नगर कौंसिल/नगर पंचायत फाजिल्का और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) यू.डी. शाखा जिला फाजिल्का अपने अधिकार क्षेत्र में बी.एन.एस.एस. की धारा 163 के तहत इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। यह कार्रवाई पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1976, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट नियम 2016 और पंजाब पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत की जाएगी। यह आदेश 31 दिसंबर 2025 तक जिला फाजिल्का में लागू रहेंगे।

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