Edited By Vatika,Updated: 22 Nov, 2024 04:07 PM

जिला मैजिस्ट्रेट कपूरथला अमित कुमार पांचाल ने भारतीय नागरिक संरक्षण अधिनियम-2023 की धारा 163
कपूरथला: जिला मैजिस्ट्रेट कपूरथला अमित कुमार पांचाल ने भारतीय नागरिक संरक्षण अधिनियम-2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला कपूरथला की सीमा के भीतर पतंग/उड़ाने के लिए सिंथेटिक/नायलॉन डोर/चाइना डोर और सिंथेटिक मांझा लगी डोर की बिक्री, खरीद, स्टोर और उपयोग पर पूर्ण रूप से पाबंदी के आदेश जारी किए गए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि आजकल लोग पतंग उड़ाने के लिए चाइना डोर का प्रयोग बड़ी मात्रा में करते हैं। चाइना डोर सूती धागे की बजाय प्लास्टिक से बनी होती है, जो काफी मजबूत होती है, जिससे पतंग उड़ाने वालों के हाथ व उंगलियां, साइकिल व स्कूटर चालकों की गर्दन व कान आदि कटने की घटनाएं होती हैं।यह मानव जीवन और पक्षियों के लिए घातक है। इसलिए, इस कार्रवाई को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है। यह आदेश 20/11/2024 से 18/01/2025 तक लागू रहेंगे।