Punjab: शहर में आने-जाने पर रोक, धारा 163 लागू, जानें क्यों...

Edited By Vatika,Updated: 25 Oct, 2025 11:29 AM

punjab strict order

धारा 163 के तहत, आई.आई.टी. रोड से आने-जाने वाले भारी ओवरलोडेड वाहनों/टिप्परों का यातायात पूर्णत: प्रतिबंधित

रूपनगर(विजय): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट रूपनगर पूजा स्याल ग्रेवाल ने एक आदेश जारी करते हुए बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि आई.आई.टी. रूपनगर रोड पर ओवरलोडेड वाहन/टिप्पर आदि चल रहे हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र दुर्घटना संभावित क्षेत्र बन गया है। अत: धारा 163 के तहत, आई.आई.टी. रोड (आई.आई.टी. से फ्लाईओवर तक) से आने-जाने वाले भारी ओवरलोडेड वाहनों/टिपरों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित है।

पूजा स्याल ग्रेवाल ने बताया कि इस रोड पर राष्ट्रीय स्तर के आई.आई.टी. रूपनगर और अन्य शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें बड़ी संख्या में अन्य राज्यों और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र अध्ययन हेतु आते हैं और अक्सर इसी रोड पर छात्र उनसे मिलते हैं। इस उद्देश्य से आने वाले उनके अभिभावकों, प्रोफैसरों और कर्मचारियों के छोटे वाहनों/मोटरसाइकिलों का भी निरंतर आवागमन रहता है, जिससे ओवरलोडेड टिप्परों के कारण दुर्घटना होने का भय बना रहता है।

अत: उप-पुलिस अधीक्षक रूपनगर की रिपोर्ट के आधार पर जनहित में इस मार्ग पर भारी ओवरलोडेड टिप्परों/भारी वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक समझा जाता है। ये सभी आदेश 23 दिसम्बर 2025 तक लागू रहेंगे।

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