पंजाब के इस जिले में सरकारी छुट्टी की घोषणा! जारी हुए सख्त आदेश

Edited By Vatika,Updated: 25 Sep, 2025 04:36 PM

punjab strict order

यहां डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान ने जानकारी दी कि 28 सितंबर 2025 को जिले

बठिंडा: यहां डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान ने जानकारी दी कि 28 सितंबर 2025 को जिले के गांव माईसरखाना में लगने वाले मेले के मद्देनजर 27 से 29 सितंबर 2025 तक सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। डी.सी. राजेश धीमान ने बताया कि यह छुट्टी उपमंडल मजिस्ट्रेट, मौड़ की मांग के अनुसार गांव माईसरखाना के सरकारी प्राइमरी स्कूल, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, माईसरखाना और माता माईसरखाना कॉलेज ऑफ एजुकेशन (फॉर गर्ल्स) में की गई है। उन्होंने कहा कि इस मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिस कारण कस्बे में भारी भीड़ रहती है। किसी अप्रिय घटना से बचने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सरकारी छुट्टी लागू की गई है।

शराब के ठेके बंद रखने के सख्त आदेश
ज़िला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए गांव माईसरखाना की सीमा में 27 से 29 सितंबर 2025 तक देसी और विदेशी शराब के सभी ठेके बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को इस अवधि में शराब का भंडारण करने या बेचने की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि 27 से 29 सितंबर को गांव माईसरखाना (तहसील मौड़) में धार्मिक मेला आयोजित हो रहा है। मेले के दौरान यदि लोग शराब या नशे का सेवन करते हैं तो इससे माहौल खराब हो सकता है और श्रद्धालुओं व आम लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही इस अवधि में शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है।

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