Edited By Vatika,Updated: 22 Jul, 2025 05:19 PM

यह आदेश जारी होने की तिथि से 28 जुलाई, 2025 तक प्रभावी रहेगा।
बठिंडा (वर्मा): जिले में उप-पंचायत चुनाव-2025 के मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट श्री शौकत अहमद पारे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश जारी होने की तिथि से 28 जुलाई, 2025 तक जिले में किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार, विस्फोटक सामग्री, घातक हथियार आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिनका उपयोग शांति और सौहार्द भंग करने के लिए किया जा सकता है।
जारी आदेश के अनुसार, जिले की सीमा के भीतर शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने सभी लाइसेंसी हथियार अपने नजदीकी पुलिस थाने या अधिकृत शस्त्र विक्रेताओं के पास जमा करवाने का आदेश दिया जाता है। जारी आदेश में सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस कर्मियों, बैंक सुरक्षा गार्डों, फैक्ट्री सुरक्षा गार्डों, पेट्रोल पंप मालिकों, मनी एक्सचेंज मालिकों, ज्वैलर्स शॉप मालिकों, खिलाड़ियों (वे निशानेबाज जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्य हैं और किसी भी आयोजन में भाग ले रहे हैं), जिन्हें जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है या जिन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के मद्देनजर माननीय न्यायालय द्वारा हथियार जमा करने से छूट दी गई है, को हथियार जमा करने से छूट दी गई है। यह आदेश जारी होने की तिथि से 28 जुलाई, 2025 तक प्रभावी रहेगा।