Punjab : Supreme Court पहुंचा पंचायती चुनाव का मामला

Edited By Kamini,Updated: 15 Oct, 2024 12:06 PM

punjab panchayat election matter reaches supreme court

पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। वहीं इसी बीच चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क :  पंजाब में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। वहीं इसी बीच चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए चल रहे मतदान को रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है। जिसकी सुनवाई से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि अगर आज सुबह 8 बजे शुरू होने वाला पंचायत चुनाव का मतदान रोका गया तो अराजकता पैदा हो जाएगी। रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. ने किया था। 

चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया गया। पीठ ने कहा, ''अगर आज मतदान शुरू हो गया है तो हम इस स्तर पर हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं?'' शायद उच्च न्यायालय को इसकी गंभीरता का एहसास हुआ और न्यायाधीश जे.बी. ने चुनाव पर लगी रोक हटा दी। पारदीवाला एवं मनोज मिश्रा भी उपस्थित थे। चीफ जस्टिस ने कहा, ''अगर हम वोटिंग बंद कर देंगे तो वोटिंग के दिन अराजकता होगी।''

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पंजाब में पंचायत चुनाव की इजाजत देने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग वाली 1000 से ज्यादा याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अदालत ने 206 पंचायतों पर से प्रतिबंध भी हटा दिया, जिससे 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव बिना किसी कानूनी बाधा के आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई।

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