Punjab : मैरिज पैलेसों को लेकर जारी हो गए नए निर्देश, करना होगा यह काम

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 03 Jan, 2025 07:42 PM

punjab new instructions issued regarding marriage palaces

जिले में मैरेज पैलेसों में हथियार लेकर जाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी गई है।

फाजिल्का (नागपाल, लीलाधर): जिले में मैरेज पैलेसों में हथियार लेकर जाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। जानकारी अनुसार जिला मजिस्ट्रेट फाजिल्का अमरप्रीत कौर संधू ने आदेश जारी किया है कि फाजिल्का जिले में चल रहे मैरिज पैलेसों में हथियार ले जाना और फायरिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि अप्रिय घटनाओं को घटित होने से रोका जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि जिले में मैरिज पैलेस में होने वाले समारोहों के दौरान कई लोगों द्वारा हथियार लेकर चलना और हवाई फायरिंग करना एक फैशन बन गया है, जिससे कभी-कभी अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जिले में चल रहे मैरिज पैलेसों के अंदर हथियार ले जाना और हवाई फायरिंग करना बंद करना जरूरी है।

एक अन्य आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने फाजिल्का जिले की सीमा के भीतर पतंग आदि के लिए चाइना डोर की बिक्री, भंडारण और प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अन्य आदेश के माध्यम से जिला फाजिल्का में सब जेल फाजिल्का के 500 वर्ग मीटर क्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि ये आदेश 28 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे।

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