Edited By Subhash Kapoor,Updated: 12 Aug, 2024 07:49 PM
सिविल सर्जन ड़ा. जसप्रीत कौर के दिशा निर्देशों के तहत जिला सेहत अधिकारी डा. रेणू अग्रवाल के नेतृत्व में नवांशहर में विभिन्न अल्ट्रासाऊंड स्कैन सैंटरों की औचक जांच की। डा. अग्रवाल ने बताया कि जांच के दौरान स्कैन सैंटरों के रिकार्ड को गहराई से जांचा...
नवांशहर : सिविल सर्जन ड़ा. जसप्रीत कौर के दिशा निर्देशों के तहत जिला सेहत अधिकारी डा. रेणू अग्रवाल के नेतृत्व में नवांशहर में विभिन्न अल्ट्रासाऊंड स्कैन सैंटरों की औचक जांच की। डा. अग्रवाल ने बताया कि जांच के दौरान स्कैन सैंटरों के रिकार्ड को गहराई से जांचा गया। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत अल्ट्रासाऊंड स्कैनों की निरंतर जांच की जा रही है ताकि कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके।
उन्होंने बताया कि एक्ट का मुख्य मंतव्य भ्रूण के लिंग निर्धारण पर प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण लगाना है जिसके लिए पंजाब सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए है। यदि कोई व्यक्ति एक्ट की उल्लंघना करते हुए पकडा गया तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। गर्भावस्था में लिंग जांच करना तथा करवाना दोनों अपराध है।
उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से भी इस एक्ट की गंभीरता के मद्देनजर तथा तथा इस खिलाफ होने वाली कार्रवाई को ओर पुख्ता ढंग से लागू करने व प्रोत्साहित करने के लिए फर्जी मरीज को 1 लाख तथा सूचना देने वाले को 50 हजार रुपए के ईनाम की घोषणा की गई है।