Edited By Subhash Kapoor,Updated: 24 Sep, 2023 09:17 PM

पंजाब सरकार श्रम कानून लेकर एक नया प्लान लेकर आई है, जिसके तहत अब 12 घंटे से ज्यादा काम न करने को लेकर आदेश जारी हुए हैं।
चंडीगढ़ : पंजाब सरकार श्रम कानून लेकर एक नया प्लान लेकर आई है, जिसके तहत अब 12 घंटे से ज्यादा काम न करने को लेकर आदेश जारी हुए हैं। पंजाब सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी एक पत्र के तहत आदेश दिए गए हैं कि अब कोई भी कर्मचारी 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। इस संबंधी नोटीफिकेशन भी जारी कर दी गई है। सरकार की तरफ से जारी आदेशों के तहत बताया गया है कि अब किसी भी कंपनी या फैक्टरी में काम करने वाले वर्कर से 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा।
