Pension धारकों के लिए खुशखबरी, पंजाब सरकार ने दिया तोहफा

Edited By Kalash,Updated: 10 Jun, 2025 12:08 PM

punjab government pension holders good news

यदि कर्मचारी ने कोई विकल्प नहीं चुना है तो डिफॉल्ट स्कीम लागू रहेगी।

पंजाब डेस्क : पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को पेंशन योजना में अधिक लचक दी है। वित्त विभाग ने ऐलान किया है कि अब एन.पी.एस. Tier-1 में सरकारी कर्मचारी अपनी पसंदीदा पेंशन फंड और निवेश पैटर्न चुन सकते हैं। सरकार द्वारा जारी नोटिफिरेशन में कहा गया है कि कर्मचारी किसी भी सरकारी या निजी क्षेत्र के पेंशन फंड का चयन कर सकते हैं। यह विकल्प हर वर्ष एक बार बदला जा सकता है। यदि कर्मचारी ने कोई विकल्प नहीं चुना है तो डिफॉल्ट स्कीम लागू रहेगी।     

निवेश पैटर्न के विकल्प

डिफॉल्ट स्कीम : PFRDA द्वारा तय किए तरीके के अनुसार तीन सरकारी फंड मैनेजरों के जरिए निवेश 
स्कीम जी: 100% निवेश सरकारी बांड में।
एल. सी. 25: 25 प्रतिशत तक इक्विटी में- संभालू निवेशकों के लिए।
एल. सी. 50: 50 प्रतिशत तक इक्विटी में - थोड़ा अधिक मुनाफे की उम्मीद रखने वालों के लिए।  

ऑनलाइन चयन प्रक्रिया

कर्मचारी अपने सी.आर.ओ. लॉगइन के जरिए ऑनलाइन चुनाव भी कर सकते हैं। यह चुनाव अपने आप प्रमाणित की जा सकती है। इसलिए नोडल दफ्तर की मंजूरी की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी को अपने चुने गए विकल्प के कारण कम लाभ या हानि होती है तो उसनी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। भविष्य में नई पेंशन योजना लागू होने की स्थिति में, डिफॉल्ट और वैकल्पिक योजना रिटर्न के बीच का अंतर कर्मचारी से वसूला जा सकता है।

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