Edited By Tania pathak,Updated: 17 Sep, 2021 10:39 AM

पंजाब सरकार ने कोविड के कारण 2021-22 वित्तीय वर्ष में लागू किए गए लॉकडाऊन के समय बंद रहे शराब के ठेकों की लाइसैंस फीस माफ करके ठेकेदारों को राहत दी है.....
जालंधर (धवन): पंजाब सरकार ने कोविड के कारण 2021-22 वित्तीय वर्ष में लागू किए गए लॉकडाऊन के समय बंद रहे शराब के ठेकों की लाइसैंस फीस माफ करके ठेकेदारों को राहत दी है।
आबकारी विभाग द्वारा आज जारी किए नोटीफिकेशन के तहत 2021-22 में आबकारी नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत लॉकडाऊन के कारण 16 दिन शराब के ठेके पूरी तरह से बंद रहे थे। इस अवधि में ठेकेदारों की लाइसैंस फीस पूरी तरह से माफ की गई है। इसमें कहा गया कि जब आंशिक लॉकडाऊन लगाया गया तो उस अवधि में घंटों के आधार पर लाइसैंस फीस में राहत दी गई है। इसके तहत शहरों में 30 प्रतिशत लाइसैंस फीस में छूट दी गई है। देहाती क्षेत्रों में अलग-अलग राहत लाइसैंस फीस में प्रदान की गई है।
उल्लेखनीय है कि पंजाब में लॉकडाऊन से शराब के ठेकेदारों को पहुंचे नुक्सान के कारण ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह से गुहार लगाई थी कि उन्हें इस नुक्सान को देखते हुए लाइसैंस फीस में राहत दी जाए। मुख्यमंत्री ने उनका मामला आबकारी आयुक्त के पास भेज दिया था जिसके बाद आज यह फैसला आया है।
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